किसानों को कलेक्टर ने बड़ी राहत दे दी है। फसलों के लिए अभिशाप बन चुके ऐरा प्रथा पर कलेक्टर ने रोक लगा दी है।प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। अब सड़कों पर आवारा मवेशी घूमते मिले तो पशु मालिकों पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज होगा।
जिला कलेक्टर डॉ सतेंद्र सिंह ने
आवारा पशुओं से फसलों की क्षति व सार्वजनिक स्थलों में पशुओं के यत्र तत्र घूमने के कारण होने वाले नुकसान की रोकथाम के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में कहा है मवेशियों को बिना चरवाहे के छोड़ने की ऐरा प्रथा के कारण पशुओं के यहां-वहां घूमने से किसानों की फसलों को नष्ट करते हैं। ऐसे में आक्रोशित किसानो के द्वारा पशुओं के साथ क्रूरता की जाती है। सड़क में पशु दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत अथवा घायल हो जाते हैं । इससे लोगों की आस्था प्रभावित होगी है। कानून व्यवस्था बिगड़ती है। इन स्थितियों को ध्यान में रखकर कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया कर दिया है। इससे लाखो आवारा पशु सड़कों से हटेंगे। किसानों की फसल बर्बाद होने से बचेगी।
बाहरी हार्वेस्टर की इंट्री पर रोक।
इसके साथ ही पराली जलाने को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा हार्वेस्टर की अनुमति उसी शर्त पर दी जायेगी जब उसके साथ भूसा कटाई की मशीन जैसे रीपर का प्रयोग किया जाएगा। भूसा कटाई मशीन के बिना हार्वेस्टर का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
घर-घर जाकर विधिवत होगा सर्वे
कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के अधिकारी- कर्मचारी को पशु पालक के घर-घर जाकर पशुओं की टैगिंग के निर्देश दिए हैं। इससे यह पता चलेगा कि संबंधित पशु का मालिक कौन है। पालकों के पशुओं को ऐरा छोड़ने तथा दुर्घटना होने को उन पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
के तहत प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।
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