दहेज लोभी पति ने मारपीट करते पत्नी को बनाया बंधक और रचाया दूसरा विवाह
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पहली पत्नी के साथ यातनाएं व मारपीट करके बंधक बनाकर दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है जिसमे पीड़िता की बहन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है । आरोपी अतिथि शिक्षक है ।
सतना भैंसवार कोठी की रहने वाली शिवानी गौतम पिता स्व . दिलीप गौतम ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर बताया कि , उनकी बड़ी बहन शालिनी को शादी के बाद से ही उनके पति ससुर व देवर जेठ द्वारा लगीतार पिता का मकान बेचकर पैसा देने के लिए दवाब बनाया जा रहा था जब शालनी द्वारा रुपए नहीं दिए गए तो उससे पीछा छुडाने के लिए ससुराल के लोगो द्वारा मारपीट शारीरिक यातनाएं व मानसिक स्थिति खराब करने जबरजस्ती नशे की दबाइयाँ खिलाया गया व हत्या की कोशिश भी की गई है। ससुराल में बंधक बनाकर मोबाइल छीन लिया है व मायके पक्ष के लोगों से मिलने नही दिया जाता। शारीरिक यातनाएं दिए जाने से शालनी की तबियत खराब है। फिर भी उसका इलाज नहीं कराया जा रहा ।
पहली पत्नी के बिना सहमति फौजी भाई व परिजनों ने करा दिया दूसरा विवाह
शिवानी ने उसने आरोप लगाते कहा है कि अब एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है शादीशुदा होने के बावजूद उनके जीजा शिवकांत त्रिपाठी पिता कृष्ण कुमार त्रिपाठी निवासी दुआरी के बड़े भाई जो आर्मी में पदस्थ है ने चोरी छिपे 25 नवंबर को सिंहपुर थाना क्षेत्र के रौड़ गाव में दूसरा विवाह करवा दिया है । जबकि , दूसरा विवाह करने के लिए पहली पत्नी की सहमति आवश्यक होती है या फिर कानूनन तलाक लेना होता है । रौड़ निवासी रावेन्द्र उर्फ झुल्लू शुक्ला पर इसमें दोषी हैं झुल्लू । बात से वाकिफ था कि शिवकांत शादीशुदा है और उसने पहली पत्नी से तलाक नही लिया है फिर उसने अपनी बेटी की शादी शिवकांत से की है ।
परिवारिक स्थिति दयनीय होने से बचपन से नैनिहाल मे ही रही
शिवानी के अनुसार उसकी बड़ी बहन शालिनी पिता की मौत के बाद अपनी नैनिहाल पोंडी ऊँचेहरा जनपद क्षेत्र के उपथाना के समीप गाव मझगवां में मामा - मामी के पास रहती थी मामा के द्वारा 6 मई 2017 को शालिनी का विवाह मझगमा से ही किया गया था
पूर्व में भी हुआ था मुकदमा पर सामाजिक दवाब से हो गया समझौता
ससुराल के घर से निकाले जाने के बाद शालिनी द्वारा महिला थाना में शिकायती आवेदन दिया था । जांच के उपरान्त महिला थाना पुलिस ने शिवकांत त्रिपाठी ,ने ससुर कृष्ण कुमार त्रिपाठी के विरुद्ध धारा 498 ए , 294 , 506 , 34 आईपीसी एवं मप्र दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 / 4 के तहत प्रकरण दर्ज किया था । प्रकरण दर्ज के बाद उसके पति व ससुराल पक्ष ने समझौते का प्रयास किया और सामाजिक दबाव पड़ने पर शालिनी द्वारा न्यायालय में समझौता कर लिया गया था
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